| फार्म मैकेेनाईजेशन- टैक्टर व कृषि यंत्रादि उद्वेशय हेतु  सीधे लाभार्थी का नगद ऋण सुविधा पात्रताः 10 बीघा (02 हैक्टेयर) बारहमासी  सिंचित भूमि आवश्यक, ट्रेक्टर के साथ 3 उपकरण क्रय करना या पहले से उपलब्ध होना  जरूरी (ट्राॅली अनिवार्य) ऋणावधि अधिकतम 9 वर्ष पूर्नभुगतान विधि अद्र्ववार्षिक  ब्याज दर 13.00 प्रतिशत, कोल्टरेट सिक्याुरिटी नियमानुसार।
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